गांधीनगर। गुजरात विधानसभा ने
विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के
वेतन को कम से कम 45,000 रुपये प्रति महीना बढ़ाने वाले एक विधेयक को
बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
विधायकों के मासिक वेतन में 64 फीसदी की वृद्धि होगी, जिसके बाद उन्हें
70,727 रुपये के बजाय 1.16 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, मंत्रियों,
विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का वेतन 86,000 रुपये से
बढ़कर 1.32 लाख रुपये हो जएगा। इसमें 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
संशोधित
वेतन फरवरी 2017 से प्रभावी होगा, जिसमें बकाया राशि में छह करोड़ रुपये
का वितरण होगा। नई वेतन संरचना राज्य सरकार पर सालाना 10 करोड़ रुपये का
अतिरिक्त बोझ डालेगी।
विधेयक को सदन में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने पेश किया।
विधेयक
पेश करने के बाद, जडेजा ने सदन को सूचित किया कि 182 सदस्यीय गुजरात
विधानसभा में विधायकों के वेतन में 2005 से वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि अन्य
राज्यों में उनके समकक्षों का वेतन बहुत ज्यादा है।
उदाहरण के लिए,
उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधायकों का
वेतन क्रमश: 2.91 लाख रुपये, 2.50 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये और 2.13 लाख
रुपये है।
--आईएएनएस
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