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गुजरात में नॉन-स्टैंडर्ड एनालॉग पनीर और गैर-डेयरी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध, सरकार का सख्त फैसला

Gujarat Imposes Total Ban on Non-Standard Analog Paneer and Non-Dairy Products; Government Takes Strict Decision - gandhinagar News in Hindi

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने गैर-मानक (नॉन-स्टैंडर्ड) एनालॉग पनीर, चीज और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस तरह के प्रोडक्ट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लिया गया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) द्वारा किए गए व्यापक सैंपल परीक्षण और प्रयोगशाला जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि कई गैर-डेयरी उत्पादों, जिनमें वनस्पति तेल और अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें असली पनीर और डेयरी उत्पाद बताकर बाजार में बेचा जा रहा था। सरकार के अनुसार, इस तरह की भ्रामक गतिविधियां न केवल उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करती हैं। इसके अलावा, इससे असली दुग्ध उत्पाद बनाने वाले किसानों और डेयरी उद्योग को भी नुकसान पहुंचता है। गुजरात देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में शामिल है और सरकार ने डेयरी क्षेत्र के हितों की सुरक्षा को इस फैसले का अहम आधार बताया है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या खाद्य कारोबार संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने उत्पाद निर्माताओं, व्यापारियों, होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाओं से अपील की है कि वे केवल असली और मानक गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों का ही उपयोग करें और ग्राहकों को परोसें।
अधिकारियों का कहना है कि भ्रामक और नकली खाद्य उत्पादों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, डेयरी उत्पादों पर लोगों का भरोसा बनाए रखना और राज्य में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में एनालॉग पनीर, चीज और बटर जैसी मानकविहीन खाद्य सामग्रियों के उत्पादन एवं बिक्री के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई।
उन्होंने बताया कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने मानक विहीन खाद्य पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रामक तरीके से असली डेयरी उत्पादों के रूप में बेची जा रही ऐसी खाद्य सामग्रियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे राज्य में एनालॉग पनीर, चीज और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
--आईएएनएस

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Web Title-Gujarat Imposes Total Ban on Non-Standard Analog Paneer and Non-Dairy Products; Government Takes Strict Decision
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