• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

गुजरात हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर की अवैध जमाखोरी करने को लेकर नोटिस जारी किया, आखिर किसे, यहां पढ़ें

Gujarat High Court issues notice for illegal hoarding of Remedisvir - gandhinagar News in Hindi

गांधीनगर । गुजरात हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य भाजपा अध्यक्ष और नवसारी सांसद, सीआर पाटिल, सूरत विधायक, हर्ष संघवी और राज्य सरकार के साथ-साथ सूरत कलेक्टर, गुजरात राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) द्वारा दायर, परेश धनानी ने सूरत बीजेपी के कार्यालय से रेमडेसिविर इंजेक्शन के अवैध और अनधिकृत वितरण को लेकर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। एलओपी, परेश धनानी ने पिछले गुरुवार को गुजरात भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत आर पाटिल, माजुरा (सूरत) निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव अनिल मुकीम, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जयंती रवि, एफडीसीए आयुक्त, हेमंत कोशिया, सूरत कलेक्टर और सूरत पुलिस आयुक्त के खिलाफ अनधिकृत रूप से रेमेडीसविर इंजेक्शनों को अवैध रूप से प्राप्त करने, स्टॉक करने और वितरित करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी।

धनानी ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि भले ही पाटिल और संघवी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं थे और ना ही उन्होंने शिलान्यास करने, खरीद, जमा करने और वितरण करने की कोई कानूनी क्षमता हासिल की थी, लेकिन उन्होंने इंजेक्शनों की जमाखोरी की और सूरत में भाजपा पार्टी कार्यालय से उन्हें वितरित किया। इन इंजेक्शनों को कोविड-19 के हताश समय में उसी की आवश्यकता के लिए वितरित किया गया था, खासकर जब इन इंजेक्शनों की कमी थी।

यहां तक कि सूरत में भाजपा कार्यालय में कोविड प्रमाणपत्र और डॉक्टर के पर्चे प्रदान करने की शर्त पर, रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण अवैध है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, फार्मेसी अधिनियम, ड्रग्स नियंत्रण अधिनियम और सीआर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है। आनंद याग्निक ने कहा, धनानी के वकील ने उन्हें जमा किया।

याग्निक ने प्रस्तुत किया कि सांसद और राज्य के भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ-साथ विधायक हर्ष संघवी द्वारा सूरत बीजेपी कार्यालय से ऐसी अवैध कार्रवाई को ड्रग आयुक्त द्वारा देखी जानी चाहिए और माननीय अदालत को इसकी स्थिति की जानकारी देनी चाहिए।

जस्टिस सोनिया गोकानी और वैभवी नानावती की डिवीजन बेंच ने सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है और उनसे दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

डिवीजन बेंच ने यह भी मांग की है कि एफडीसीए आयुक्त स्पष्ट करें और अदालत के सामने पेश हों कि उन्होंने 14 अप्रैल को धनानी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर क्या कार्रवाई की है।

धनानी ने एक विशेषज्ञ समिति से घटना की जांच करने और फार्मेसी अधिनियम 1984, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1987 के संदर्भ में अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित और तटस्थ व्यक्तियों का गठन करने की प्रार्थना की है और इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की प्रार्थना की।

गुजरात हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की है।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Gujarat High Court issues notice for illegal hoarding of Remedisvir
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: gujarat high court, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, gandhinagar news, gandhinagar news in hindi, real time gandhinagar city news, real time news, gandhinagar news khas khabar, gandhinagar news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved