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गोधरा कांड के दो आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई,तीन बरी

Two accused in Godhra Scandal sentenced to life imprisonment - Ahmedabad News in Hindi

अहमदाबाद। गोधरा कांड मामले में एसआईटी कोर्ट ने पांच लोगों में से दो लोगों को दोषी ठहरा दिया है। इसके साथ ही अन्य तीन लोगों को बरी कर दिया गया। इस मामले में इमरान उर्फ शेरू भटुक और फारूक भाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । हुस्सैन सुलेमान मोहन, फारूक धांतिया और कासम भमेड़ी को बरी कर दिया गया है। आपको बताते दें कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि विशेष अदालत की ओर से 94 आरोपियों पर वर्ष 2011 में सुनवाई के दौरान से फरारी काट रहे थे।

गिरफ्तारी के बाद उन्हें ट्रायल के लिए रखा दिया गया। विशेष अधिवक्ता जेएम पांचाल ने बताया कि 6 में से एक कादिर पटालिया की जनवरी, 2018 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पांच लोगों को ट्रायल पर रखा गया। इसमें हुस्सैन सुलेमान मोहन, कासम भमेड़ी, फारूक धंतिया, फारूक भाना और इमरान उर्फ शेरू भटुक भी शामिल हैं ये सब गोधारा निवासी हैं।

उल्लेख है कि 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में सवार होकर अयोध्या से लौट रहे 50 यात्री थे, इनमें से ज्यादातर कारसेवक थे। ये सभी आग में जल गए थे। इसके बाद समूचा गुजरात हिंसा की लपटों में जल उठा था। इन दंगों में लगभग एक हजार लोग मारे गए थे।

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Web Title-Two accused in Godhra Scandal sentenced to life imprisonment
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