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राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जज के तबादले की सिफारिश

Recommends transfer of Gujarat High Court judge who refused to stay Rahuls sentence - Ahmedabad News in Hindi

अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है, इसमें वह न्यायाधीश भी शामिल हैं, जिसने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि के मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के दो साल के कारावास के फैसले को बरकरार रखने वाले न्यायमूर्ति हेमंत प्रचक को बिहार में पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति समीर दवे की सिफारिश की गई है, न्यायमूर्ति ए.वाई. कोग्जे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए और न्यायमूर्ति गीता गोपी की तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय के लिए सिफारिश की गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में न्यायमूर्ति एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति सी. मानवेंद्रनाथ रॉय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति अवनीश झिंगम को गुजरात स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की है।(आईएएनएस)

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Web Title-Recommends transfer of Gujarat High Court judge who refused to stay Rahuls sentence
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