दर्ज एफआईआर में बाबा और उसकी सेविकाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 365
(अपहरण), 344, 504, 506, 323, 114 व चाइल्ड लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट का
सेक्शन-14 भी लगाया गया है।
अहमदाबाद देहात के थाना विवेकानंद में
दर्ज एफआईआर के मुताबिक, बाबा और उसकी दोनो सेविकाओं के खिलाफ तमिलनाडू
निवासी जनार्दन राम कृष्ण शर्मा (50) ने एफआईआर दर्ज करायी है।
डिप्टी
एसपी के.टी. कमरिया के मुताबिक, नित्यानंद की गिरफ्तार सेविकाओं का नाम
प्राण प्रियानंद (30) और प्रियातत्व रिद्धि (24) है। दोनों को अहमदाबाद
आश्रम से गिरफ्तार किया गया।
शिकायतकर्ता पिता ने विवेकानंद थाना
पुलिस को बताया था कि जनवरी 2019 में बाबा के आश्रम में उसकी 15 साल की
बेटी और 12 साल का बेटा पहुंचा था। दो दिन पहले जब वो अपने दोनों बच्चों को
लेने बाबा के अहमदाबाद स्थित आश्रम पहुंचा तो आश्रम वालों ने उसे भगा
दिया।
इससे पहले 1 नवंबर 2019 को भी पीड़ित पिता आश्रम से बच्चों को
मांग चुका था। पुलिस ने रंगीन मिजाज और स्वंयभू बाबा नित्यानंद सहित तीन
लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आश्रम पर छापा मार दिया। छापामारी के दौरान
ही पुलिस को दोनों भाई-बहन एक कमरे में बंद मिले।
पुलिस उपाधीक्षक
(अहमदाबाद देहात) ने बताया कि बुधवार को आश्रम पर छापा मारकर बाबा की दोनो
विश्वासपात्र और अहमदाबाद आश्रम संभाल रहीं दोनों सेविकाएं भी गिरफ्तार कर
ली गई हैं।
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