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गुजरात हाई कोर्ट का मानहानि मामले में केजरीवाल, संजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार

Gujarat High Court refuses to grant interim relief to Kejriwal, Sanjay Singh in defamation case - Ahmedabad News in Hindi

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति समीर जे. दवे ने अरविंद केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी तथा लोक अभियोजक मितेश अमीन की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया।
मानहानि का मामला केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है।
अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने मामले में 11 अगस्त को दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने 5 अगस्त को उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद दोनों आप नेताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपनी पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना की।
दलीलों के दौरान, वरिष्ठ वकील जोशी ने कहा कि आम तौर पर सम्मन मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दी जाती है, खासकर जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी शामिल होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि देरी के लिए शिकायतकर्ता (गुजरात विश्वविद्यालय) जिम्मेदार था, न कि केजरीवाल।
जोशी ने कहा कि चूंकि मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई है, इसलिए सत्र न्यायालय को पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा देनी चाहिए।
हालांकि, पीठ ने कहा कि केजरीवाल ने खुद पेश होने का वचन दिया था और इसलिए उन्हें अदालत के सामने पेश होने से बचना नहीं चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता जोशी ने जवाब दिया कि यह उपक्रम केजरीवाल को पुनरीक्षण याचिका दायर करने से वंचित नहीं करता है, और इन परिस्थितियों में, सत्र अदालत द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी जानी चाहिए।
(आईएएनएस)

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Web Title-Gujarat High Court refuses to grant interim relief to Kejriwal, Sanjay Singh in defamation case
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