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अहमदाबाद कोर्ट ने मानहानि मामले में केजरीवाल, संजय सिंह की याचिका खारिज की, समन बरकरार रखा

Ahmedabad Court rejects the petition of Kejriwal, Sanjay Singh in defamation case, retains the summons. - Ahmedabad News in Hindi

अहमदाबाद। अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि के एक मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत के फैसले को विस्तार से बताने वाला एक व्यापक आदेश सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे.एम. ब्रह्मभट्ट की अदालत ने सुनाया, जिन्होंने केजरीवाल और संजय सिंह की रिवीजन पिटिशन को खारिज कर दिया। इन आवेदनों में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन का विरोध किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और सांसद संजय सिंह दोनों शहर में आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं। शुरुआत में, उन्हें 15 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था और बाद में 23 मई को नया समन जारी किया गया था।
मानहानि की शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दर्ज कराई थी। पटेल ने केजरीवाल पर इस तरह के बयानों के आधार पर मानहानि का आरोप लगाया था, "अगर पीएम ने दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उनका पूर्व छात्र प्रधानमंत्री बन गया है और फिर भी वे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। डिग्री इसलिए नहीं दिखाई जा रही क्योंकि शायद डिग्री नकली है, ज़ब्त हो गई है।'' और ''अगर डिग्री है और असली है, तो दी क्यों नहीं जा रही है?''
शिकायत के अनुसार, ये बयान मीडिया की मौजूदगी में दिए गए थे और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से ट्विटर के माध्यम से प्रसारित किए गए थे, यह जानते हुए भी कि ऐसी टिप्पणियां मानहानिकारक हो सकती हैं।
आप नेताओं की ये टिप्पणियां गुजरात हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को पलटने के बाद आईं, जिसमें विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में 'जानकारी खोजने' का निर्देश दिया गया था, जैसा कि पटेल ने आरोप लगाया था।
(आईएएनएस)

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Web Title-Ahmedabad Court rejects the petition of Kejriwal, Sanjay Singh in defamation case, retains the summons.
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