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गोवा हादसे के बाद नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार और इवेंट वेन्यू के लिए एडवाइजरी जारी

Advisory issued for night clubs, restaurants, bars and event venues after Goa tragedy - Panaji News in Hindi

पणजी। गोवा के नाइट क्लब हादसे के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गोवा में चल रहे सभी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार, इवेंट वेन्यू और इसी तरह की जगहों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत उन्हें फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इमरजेंसी तैयारी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। नाइट क्लब में हादसे का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर जब डांसर नाच रही थी, तभी आग लग गई। लोग वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ ही देर में आग ने भयानक रूप ले लिया और 25 लोगों की जान चली गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एडवाइजरी में सभी को वैध फायर एनओसी बनाए रखने और फायर सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि तय ऑक्यूपेंसी लिमिट और मैक्सिमम कैपेसिटी का ध्यान रखें और अपने यहां ज्यादा भीड़ न होने दें। नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार और इवेंट वेन्यू में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्मोक/हीट डिटेक्टर, अलार्म, स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, होज रील और फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे हों। सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल वायरिंग और प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करें और असुरक्षित, ओवरलोड या टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तुरंत हटा दें।
एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी इमरजेंसी एग्जिट और बचने के रास्तों को रोशनी वाले एग्जिट साइन, इवैक्युएशन मैप और इमरजेंसी लाइटिंग से खुला रखें। हर शिफ्ट के लिए एक फायर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करें और तय समय पर डॉक्यूमेंटेड इवैक्युएशन ड्रिल करें। स्टाफ ट्रेनिंग में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा बताए गए बचने के तरीके शामिल करें। जैसे, अगर आप फंस जाएं और सुरक्षित बाहर नहीं निकल पा रहे हों, तो ऊंचाई होने पर बेडशीट को जोड़कर एक अस्थायी रस्सी या सीढ़ी बनाएं।
अथॉरिटी ने सभी जगहों को यह भी कहा है कि 7 दिनों के अंदर एक इंटरनल सेफ्टी ऑडिट कराएं और जिला प्रशासन, फायर सर्विस या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमों द्वारा निरीक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार रखें। सभी को चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना, सस्पेंड करना और कानून के तहत मुकदमा चलाना शामिल है। -आईएएनएस

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Web Title-Advisory issued for night clubs, restaurants, bars and event venues after Goa tragedy
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