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आरोपी स्विमिंग कोच के खिलाफ उत्तरी गोवा जिला के मापुसा पुलिस
स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 461, 354, 376 और 506 (दो),
गोवा बाल अधिनियम की धारा आठ और पोक्सो अधिनियम की धारा छह और आठ के तहत
मामला दर्ज किया गया है।
पीड़िता ने गोवा स्विमिंग एसोसिएशन में लगभग ढाई साल तक मुख्य कोच के तौर पर काम कर चुके गांगुली पर अपने यौन शोषण का आरोप लगाया था।
यह
शिकायत सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज की
गई थी, जिसमें कोच को लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है।
वीडियो के वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था और आरोपी को स्विमिंग
फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतिबंधित कर दिया था। पीड़िता के पिता ने कोलकाता
पुलिस में एक शिकायत दर्ज की, लेकिन बाद में जब पीड़िता ने बताया कि यह
वीडियो गोवा में शूट किया गया है तो यह मामला गोवा पुलिस को भेज दिया गया।
(आईएएनएस)
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