आपको बताते जाए कि आरोपों के अनुसार, इंदिरा जयसिंह जब 2009 से 2014 के बीच अडिशनल सॉलिसिटर जनरल थीं तो उस दौरान उनके एनजीओ ने विदेशी चंदे से जुड़े कानून का उल्लंघन किया। सीबीआई के अनुसार, उस वक्त इंदिरा जयसिंह के विदेश दौरों पर खर्च को एनजीओ के खर्च के रूप में दिखाया गया था और इसके लिए गृह मंत्रालय से जरूरी इजाजत भी नहीं ली गई थी।
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