सीएजी ने अयोग्य आवेदकों को लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया, जिन्होंने
जानबूझकर तथ्यों को दबा दिया और अपूर्ण जानकारी दी। राजा आखिरकार घोटाले का
चेहरा बन गए। दूसरे आरोपियों में डीएमके की रा’यसभा सांसद कनिमोझी व
डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल रहीं। फैसले पर अपनी
पहली प्रतिक्रिया में राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह फैसले से खुश हैं।
सीबीआई ने राजा पर 2जी मोबाइल एयर वेब्स व संचालन के लाइसेंस जारी करने में
पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इसमें कहा गया कि स्वान टेलीकॉम प्राइवेट
लिमिटेड को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के बदले रिश्वत के तौर पर 200 करोड़ रुपये
डीबी ग्रुप के कालिंगर टीवी को स्थानांतरित किए गए थे। लेकिन न्यायाधीश
सैनी ने सबूतों की कमी के कारण आरोपों को खारिज कर दिया। ये भी पढ़ें - जानिए कहां रहते थे अंतिम हिंदू सम्राट विक्रमादित्या, क्या है नाम..
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