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बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा

Umar Khalid released on bail from Tihar Jail to attend sister wedding - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने उसे अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी है। जेल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें शुक्रवार सुबह 7 बजे रिहा कर दिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने 12 दिसंबर को अंतरिम जमानत दी थी। उसने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर की थी। खालिद ने हालांकि दो सप्ताह के लिए जमानत मांगी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया था कि अंतरिम जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर को उसे आत्मसमर्पण करना होगा।
खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है। उसे पहले 18 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की विशेष पीठ ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
खालिद ने 18 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस के माध्यम से एक आवेदन दिया था।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने खालिद की जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैला सकता है और समाज में अशांति पैदा कर सकता है।
पुलिस ने कहा, आवेदक की रिहाई का और विरोध किया जाता है क्योंकि उसकी अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गलत सूचना फैलाने की बहुत संभावना है जिसे रोका नहीं जा सकता और इससे समाज में अशांति पैदा होने की संभावना है। वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है। खालिद 2020 के दिल्ली दंगों के लिए साजिश रचने का आरोपी है।

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Web Title-Umar Khalid released on bail from Tihar Jail to attend sister wedding
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