नई दिल्ली। तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष ने बिल को रखने के लिए वोटिंग की मांग की है। इसके बाद डिवीजन
कराया गया। वोटिंग के नतीजों में बिल को पेश करने के पक्ष में 186 वोट पड़े
जबकि 74 सदस्यों ने बिल को पेश नहीं करने के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद
रविशंकर प्रसाद ने फिर से बिल को पेश कर दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मिली जानकारी के अनुसार, वोटिंग के नतीजों में बिल को पेश करने के पक्ष में 186 वोट पड़े जबकि 74
सदस्यों ने बिल को पेश नहीं करने के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद रविशंकर
प्रसाद ने फिर से बिल को पेश कर दिया। कानून मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने पिछली सरकार में इस बिल को लोकसभा से पारित
किया था लेकिन राज्यसभा में यह बिल पेंडिंग रह गया था। संविधान की
प्रक्रियाओं के अनुसार हम बिल को फिर से लेकर आए हैं। जनता ने हमें कानून
बनाने के लिए चुना है और कानून पर बहस अदालत में होती है और कोई लोकसभा को
अदालत नहीं बनाए।
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