नई दिल्ली। हिसार नगर निगम में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बाद पेड़ों के चारों ओर कंक्रीटिंग को हटा दिया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ पेड़ों के चारों ओर अवैध कंक्रीटीकरण, पेड़ों के विकास और अस्तित्व में बाधा डालने पर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप शहर में हल्के तूफान के दौरान उन्हें उखाड़ फेंक दिया गया था।
इससे पहले ट्रिब्यूनल ने पेड़ों के चारों ओर कंक्रीट डालकर शहर में हरित आवरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप के संदर्भ में संभागीय वन अधिकारी, हिसार नगर निगम, हिसार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति की मांग की थी।
पिछले साल 28 जुलाई को, एनजीटी ने तीन सदस्यीय संयुक्त पैनल को लंबित उपचारात्मक कार्रवाई की जांच करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
तद्नुसार जागो इंडिया जागो की ओर से आवेदक अधिवक्ता जितेंद्र आर्य, अधिवक्ता के साथ हरियाणा वन विभाग, नगर निगम एवं जिला वन अधिकारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हिसार शहर में कंक्रीट ब्लॉकों को हटाने के लिए कार्य योजना बनाई।
पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम द्वारा शिकायत की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसने पेड़ों की सूची और साइटों की तस्वीरें प्रदान की थीं।
एनजीटी के 9 फरवरी के आदेश में कहा गया है कि बाद में, या²च्छिक निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया है कि हिसार के क्षेत्र में पेड़ों के चारों ओर कंक्रीट ब्लॉक को हटाने का काम पूरा हो गया है।
--आईएएनएस
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