नई दिल्ली। आयकर रिटर्न भरने की आज अंतिम तारीख है। ज्ञातव्य है कि पहले आयकर रिर्टन भरने की भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी लेकिन टैक्स पेयर्स की परेशानियों को देखते हुए आयकर विभाग ने इसकी अंतिम तारीख बढाकर 5 अगस्त कर दी थी। अब आज वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रिर्टन भरने की अंतिम तारीख है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ज्ञातव्य है कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ व्यापारी संगठन और चार्टेड अकाउंटेंटों ने सरकार से कहा था कि वे अभी जीएसटी में उलझे हुए हैं। ऐसे में व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की तारीख भरने को बढाकर 5 अगस्त कर दी।
रिटर्न फाइल करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान:
ऑनलाइन फाइल करें रिर्टन:
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रिर्टन फाइल करें। इससे आपकी ओर से रिफंड क्लेम में आसानी रहेगी। ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग से रिफंड क्लेम में आसानी रहती है।
ई-वेरिफाई करें:
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही इसको वेरिफाई करवाना भी जरूरी है। इसके बिना आपका आईटीआर आवेदन पूरा नहीं माना जाता है। आईटीआर का वेरिफिकेशन आप आधार नंबर, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल सिग्नेचर और ओटीपी के जरिए कर सकते हैं।
आयकर रिर्टन के लिए ये दस्तावेज जरूरी:
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