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महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े तीन बिल लोकसभा में पेश

नई दिल्ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026,केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026,डिलिमिटेशन बिल, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा।कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 और डिलिमिटेशन बिल, 2026 को पेश करने का विरोध किया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, "हम संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 का विरोध करते हैं... कोई भी दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो महिला आरक्षण की इससे बड़ी समर्थक हो।" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अखिलेश यादव ने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि जनगणना की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फ़ैसला लिया है, और जातियों से जुड़े आँकड़ों के साथ ही गणना का काम किया जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के बस में होता, तो वे घरों को भी जातियों में बाँट देते। धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। यह असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है।"
भाजपा की तरफ से बहस में सांसद बांसुरी स्वराज, रक्षा खडसे, अपराजिता सारंगी, कंगना रनोट और धर्मशीला गुप्ता शामिल होंगी। पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं।
संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। मौजूदा संख्या 543 है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होंगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

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Web Title-Three Bills Related to Women Reservation Amendment Introduced in Lok Sabha
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