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सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, नीट में 25 वर्ष से अधिक आयु वाले शामिल होंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स की अधिकतम उम्र सीमा के सीबीएसई के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुरुवार को 25 साल या इससे ज्यादा की उम्र के स्टूडेंट्स को नीट अंडरग्रैजुएट एग्जाम 2019 में शामिल होने की इजाजत दे दी है। इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। आपको बताते जाए कि अलग-अलग राज्यों के 10 स्टूडेंट्स के एक समूह ने नीट में ऊपरी उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। आपको बताते जाए कि नीट मेडिकल की पढ़ाई के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसे पास करने के बाद ही विद्यार्थी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है।

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Web Title-The relief given by the Supreme Court ,Neet examanation be included in the age of 25 years
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