• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

विधि आयोग ने कहा , समान नागरिक संहिता अभी आवश्यकता नहीं

The Law Commission said, No Civil Code Required Now - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। विधि आयोग ने केन्द्र सरकार के समान नागरिक संहिता के विचार को नकार दिया है। साथ ही कहा है कि अभी देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। यह मोदी सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है।इसके बाद आयोग ने विस्तृत परिचर्चा के बाद जारी कंसल्टेशन पेपर में विभिन्न धर्मों, मतों और आस्था के अनुयायियों के पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता बताई।कार्यकाल के अंतिम दिन विधि आयोग ने पारिवारिक कानून को लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी करते हुए कहा कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सहित कई धर्मों के मुताबिक मान्य पर्सनल लॉ या धार्मिक नियमों के मुताबिक विवाह, संतान, दत्तक यानी गोद लेने, विवाह विच्छेद, विरासत और संपत्ति बंटवारा कानून जैसे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आयोग ने समान नागरिक संहिता पर भारतीय विधि आयोग का कंसल्टेशन पेपर और सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार करने की बात रखी है। आयोग ने बताया कि वर्तमान दौर में समान नागरिक संहिता नहीं तो आवश्यक है। लेकिन वर्तमान पर्सनल लॉ में सुधार की आवश्यकता है। धार्मिक रीति-रिवाजों और मौलिक अधिकारों के बीच सद्भाव बनाए रखने की जरूरत है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तीन तलाक की तुलना सती प्रथा, दासता, देवदासी और दहेज प्रथा की है। यह धार्मिक आधार पर उचित नहीं है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-The Law Commission said, No Civil Code Required Now
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: the law commission, civil code, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved