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SC के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तत्काल सुनवाई के मानक तय करेंगे

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बुधवार को आवश्यक मामलों की सुनवाई तत्काल करने की परंपरा को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जबतक किसी को फांसी पर न चढ़ाया जा रहा हो या घर से न निकाला जा रहा हो, कोई अन्य दूसरे मामले अविलंब सुनवाई के लिए मेंशन नहीं किए जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए मानक तय किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे पहले न्यायमूर्ति गोगोई को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक वकील उनकी नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई देने पहुंचा, जिसपर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है।

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Web Title-The Chief Justice said, Will set the standard of hearing
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