नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को जेल में बंद सात कश्मीरी अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान स्थित आतंकी नेता हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ आतंक रोधी कड़े कानून के तहत आरोपपत्र दायर किया। एजेंसी ने अपने करीब 13 हजार पन्नों के आरोपपत्र में 12 आरोपियों का उल्लेख किया है जिन पर गैर जमानती गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला चल सकता है। इसके अंतर्गत मामले साबित होने की स्थिति में दोषियों को अधिकतम सात वर्ष की सजा दिए जाने का प्रावधान है।
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इन लोगों के खिलाफ ‘जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी और पृथकतावादी गतिविधियों के जरिए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेडऩे’ का आरोप है। आरोपपत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण शेरावत की अदालत में दायर किया गया। आरोपियों में हुर्रियत के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह, व्यापारी और दो पथराव करने वाले भी शामिल हैं।
आपको दें कि सुरक्षाबलों से मुठभेड़ के दौरान आठ जुलाई 2016 को हिजबुल मुजाहिदीन के आतकंवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में हिंसा भडक़ उठी थी। उस समय कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को और आधिक बढावा देने के लिए हवाला के जारिए विदेशी धन को पहुंचाया गया था। इस दौरान घाटी के अलगाववादी नेताओं समेत कई अन्य लोगों के नाम सामने आए थे जिन्हें हवाला के जरिए पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में पैसे भेजे गए थे।
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