नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने काफी दिनों से रियल एस्टेट परियोजनाओं के लम्बित होने और क्रय करने वालों को फ्लैट नहीं देने पर आम्रपाली को सख्त आदेश प्रदान करते हुए कहा कि यदि आपने कोई चलाकी दिखाने का प्रयास किया तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मिली जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशकों को स्पष्ट कहा है कि आपने व्यक्त्यिों के ख्वाब घर के लिए दर-दर भटकाने का जो कुचक्र रचा है और लोगों को भटकने के लिए बाध्य कर दिया है। यदि इनका सही निराकरण नहीं किया गया तो हम आपकी सारी सम्पत्ति विक्रय करके आपको बेघर रहने के लिए मजबूर कर देंगे। आपको वैसे ही मजबूर कर देंगे जिस तरह आज वो फ्लैट खरीदार देख रहे हैं।
उन्होंने आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशकों से प्रश्न दागा कि किस तरह आप अपनी सम्पत्तियों को बेचकर 5,112 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे।किस तरह आप यह पैसे जमा कराएंगे इसका योजना बनकार हमें पहंचाए। साथ ही कहा कि सारी सम्पत्तियों की पूरी जानकारी हमें प्रदान करें। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त होगी।
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