नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बनाम केन्द्र सरकार के बीच चली आ रही लड़ाई में गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दिल्ली सरकार की और से पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा। अक्सर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारियों की नियुक्ति और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पर नियंत्रण को लेकर तनातनी की खबरें मिलती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सूची के अनुसार, गुरुवार सुबह 10 बजे इस मामले में फैसला आ सकता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
SC ने सीमित किये थे एलजी के अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को सीमित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे अगर कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं और जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे, उस पर अमल करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से मामले को उठाया गया और कहा गया कि सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्रांच जैसे मामले में गतिरोध कायम है। दिल्ली सरकार के वकील ने 10 जुलाई 2018 को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कई मुद्दों पर गतिरोध कायम है। ऐसे में इस मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत है।
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