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सुप्रीम कोर्ट से शहाबुद्दीन को झटका, उम्रकैद की सजा बरकरार

supreme court upholds Shahabuddin life sentence for Bihar murders - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने सिवान में दो भाइयों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शहाबुद्दीन की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच ने शहाबुद्दीन के वकीलों से कई सवाल पूछे, लेकिन उनके जवाब नहीं मिले।

जस्टिस गोगोई ने पूछा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की कोर्ट में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई? इस हमले के पीछे कौन था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा। इस अपील में कानूनी तथ्य नहीं है।

बता दें कि अगस्त में 2004 में सिवान में सतीश और गिरीश रोशन की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड में 9 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने शहाबुद्दीन व अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ शहाबुद्दीन ने पटना हाईकोर्ट में अपील की थी। 2017 में पटना हाईकोर्ट ने भी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत और हाईकोर्ट की सजा को बरकरार रखा है।

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Web Title-supreme court upholds Shahabuddin life sentence for Bihar murders
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