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सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति व तबादले पर केंद्र से कहा,'जो अपेक्षित, उसे पूरा करना करें सुनिश्चित'

Supreme Court told the Center on the appointment and transfer of judges, make sure to fulfill what is expected - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के संबंध में जितना अपेक्षित है, उतना हो जाए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत भी इस मुद्दे से चिंतित है और यह मुद्दा एक से अधिक है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, यह इस तरह अंतहीन नहीं चल सकता, किसी बिंदु पर आपको कोड़ा मारना होगा। अन्यथा, यह अंतहीन चलेगा। जस्टिस कौल ने कहा, 'जो हो रहा है उससे हम भी उतने ही चिंतित हैं, लेकिन कभी-कभी..' भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया है, लेकिन जिन मामलों में वे और न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर भी सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, उन सब का क्या।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, मैं इसे दो सप्ताह के बाद रख रहा हूं। कृपया सुनिश्चित करें कि जो अपेक्षित है वह पूरा हो गया है। कृपया अटॉर्नी जनरल को सूचित करें।
एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरु द्वारा अवमानना याचिका लेते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित हैं।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार ने कहा कि एक चार्ट तैयार किया गया है और एक श्रेणी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जिन पर कुछ नियुक्तियां की गई हैं जबकि कुछ अन्य लंबित हैं। खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी।
अदालत ने मामले को 2 मार्च को विचार के लिए रखा क्योंकि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की ओर से वकील ने एक संक्षिप्त स्थगन मांग लिया।
3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले को मंजूरी देने में देरी पर केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है, जो कि सुखद नहीं हो सकती है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा, हमें कोई स्टैंड न लेने दें, जो बहुत असुविधाजनक होगा। और आगे कहा कि यदि न्यायाधीशों के स्थानांतरण को लंबित रखा जाता है तो यह एक गंभीर मामला है।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि स्थानांतरण एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस प्रक्रिया में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी। पीठ ने मौखिक रूप से एजी से कहा, हमें एक कठिन निर्णय लेना होगा। हमें कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर न करें।
केंद्र सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में सात नए न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।
शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित नामों को मंजूरी देने में देरी पर नाराजगी जताई थी(आईएएनएस)

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Web Title-Supreme Court told the Center on the appointment and transfer of judges, make sure to fulfill what is expected
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