दलील दी गई है कि जब भारतीय कानून के मुताबिक 18
से कम उम्र की लडकी के साथ उसकी मर्जी से बने संबंध को भी बलात्कार माना
जाता है, तो कानून ये मानकर चलता है 18 साल से कम उम्र की लडक़ी शारीरिक और
मानसिक तौर पर संबंध बनाने की सहमति देने के लिए परिपक्व नहीं है, तब कैसे
15 से 18 साल की शादीशुदा लडकी के साथ उसके पति के बनाये फिजिकल रिलेशन को
रेप के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। ये भी पढ़ें - पति को आकर्षित करने के लिए अपनाएं ये विधि
याजिका कर्ता के मुताबिक
बच्चों के यौन शोषण के लिए पॉक्सो जैसा कानून बना है लेकिन रेप की परिभाषा
में दिए गए इस अपवाद के चलते नाबालिग पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन के ऐसे
मामलों को भी पॉक्सो के तहत दर्ज नहीं किया जाता।
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