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सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध रेप है या नहीं

दलील दी गई है कि जब भारतीय कानून के मुताबिक 18 से कम उम्र की लडकी के साथ उसकी मर्जी से बने संबंध को भी बलात्कार माना जाता है, तो कानून ये मानकर चलता है 18 साल से कम उम्र की लडक़ी शारीरिक और मानसिक तौर पर संबंध बनाने की सहमति देने के लिए परिपक्व नहीं है, तब कैसे 15 से 18 साल की शादीशुदा लडकी के साथ उसके पति के बनाये फिजिकल रिलेशन को रेप के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।

याजिका कर्ता के मुताबिक बच्चों के यौन शोषण के लिए पॉक्सो जैसा कानून बना है लेकिन रेप की परिभाषा में दिए गए इस अपवाद के चलते नाबालिग पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन के ऐसे मामलों को भी पॉक्सो के तहत दर्ज नहीं किया जाता।

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Web Title-supreme court to pronounce verdict on plea challenging rape law on today
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