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सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध रेप है या नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध को लेकर बडा फैसला सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा कि 15 साल से 18 साल की उम्र की नाबालिग पत्नी से यौन संबंध बनाना, दुष्कर्म के दायरे में आएगा या नहीं। दरअसल भारतीय कानून के मुताबिक यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र 18 साल है। इस वजह से 18 साल से कम उम्र की लडकी के साथ उसकी मर्जी से बने संबंध को भी बलात्कार माना जाता है।

लेकिन 15 साल से ज्यादा की विवाहित लडकी के साथ उसके पति का संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाता। आईपीसी की धारा 375 में दिए गए अपवाद (2) के तहत ये तहत रेप नहीं माना जाता, सिर्फ अगर पत्नी 15 साल से कम की है, तभी रेप माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध को रेप ना मानने वाली आईपीसी की धारा 375(2) को रद्द करने की मांग की गई है। ये याचिका इंडिपेंडेंट थॉट नाम की संस्था ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 15 साल से 18 साल नाबालिग लडक़ी की शिकायत पर पति पर रेप केस का केस दर्ज होना चाहिए।

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