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358 अवैध लौह अयस्क खनन पट्टों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से 358 लौह अयस्क खनन पट्टों को रद्द करने की मांग पर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश उन खनन पट्टों के संबंध में है जोकि बिना किसी मूल्यांकन एवं उचित नीलामी प्रक्रिया के आवंटित किए गए थे।

जस्टिस एस.ए. बोबडे और बी. आर गवई की पीठ ने सरकार से चार सप्ताह के अंदर अपना जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता वकील मोहन शर्मा ने खान और खनिज (विकास और विनिमय अधिनियम) 1957 की धारा 8 ए को भी रद्द करने की मांग की। शर्मा ने तर्क दिया कि लौह अयस्क खनन पट्टों का विस्तार शीर्ष अदालत 2012 के फैसले के उल्लंघन में था, जिसके अनुसार खानों को केवल मूल्यांकन व नीलामी के साथ ही पट्टे पर दिया जा सकता है।

शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 27 सितंबर 2012 के अपने बहुमत के फैसले में कहा था कि नीलामी एक बेहतर विकल्प हो सकता है जिसका उद्देश्य राजस्व को बढ़ाना है। मगर प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के अलावा अन्य तरीका बंद भी नहीं किया जा सकता।

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Web Title-Supreme Court tells Centre, Respond to plea on leases to operate 358 iron ore mines
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