नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने चुनावी हलफनामे (एफिडेविट) में जानकारी छिपाने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए फडणवीस के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कोर्ट ने यह फैसला फडणवीस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनाया है। कोर्ट को यह तय करना था कि वर्ष 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने पर फडणवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी जाए या नहीं।
ये दोनों केस नागपुर के हैं, जिनमें एक मानहानि और दूसरा ठगी का है। वकील सतीश उके ने आरोप लगाया था कि नामांकन दाखिल करते समय फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सतीश उके की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि इसमें तथ्यों की कमी है।
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