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सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई जारी रखने पर सभी हाईकोर्ट व ट्रिब्यूनल से मांगी प्रतिक्रिया

Supreme Court seeks feedback from all High Courts and Tribunals on continuing virtual hearing - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करके आभासी सुनवाई जारी रखने के लिए देश भर के सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और कुछ अन्य न्यायाधिकरणों से जवाब मांगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने एक जनहित याचिका के बाद नोटिस जारी किया, इसमें दावा किया गया था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बाद हाइब्रिड सुनवाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है।

पीठ ने आदेश दिया, "याचिकाकर्ता को शिकायत है कि पी एंड एच हाईकोर्ट द्वारा स्थापित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है, पी एंड एच उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी करें।"

इसने देश भर के अन्य सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और एनसीएलएटी, डीआरटी व एनजीटी के रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने के लिए नोटिस जारी किया कि क्या वादियों और अधिवक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाइब्रिड मोड के माध्यम से कार्यवाही की अनुमति है।

“इसे हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। हम सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर रहे हैं, ”सीजेआई ने टिप्पणी की और याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया कि शीर्ष अदालत बाद के चरण में न्यायिक संस्थानों में ई-फिलिंग के मुद्दे से निपटेगी।

याचिकाकर्ता-व्यक्ति ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बावजूद महामारी के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं की उपस्थिति की अनुमति नहीं दे रहा है।

पिछले महीने अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने बार को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट देश भर की सभी निचली अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को सक्षम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा था, "ईकोर्ट्स (प्रोजेक्ट) के तीसरे चरण में, हमारे पास एक बड़ा बजट है, इसलिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना खुद का क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।"

इससे पहले फरवरी में, वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकारों का हिस्सा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने जोर देकर कहा था कि तकनीक सिर्फ महामारी के लिए नहीं है और उच्च न्यायालयों को वकीलों की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से वकीलों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल से एक रिपोर्ट मांगने को भी कहा था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के दीक्षांत समारोह में अपने हालिया संबोधन के दौरान, सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि महामारी के दौरान, भारत भर की अदालतों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से 43 मिलियन सुनवाई की।


(आईएएनएस)

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Web Title-Supreme Court seeks feedback from all High Courts and Tribunals on continuing virtual hearing
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