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सुप्रीम कोर्ट कहा, मुकदमे में गंभीरता से भाग लें सत्येन्द्र जैन, अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ाई

Supreme Court said, Satyendra Jain should participate seriously in the case, interim bail extended till October 9 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम मेडिकल जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ा़ दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री को मुकदमे की कार्यवाही में गंभीरता से भाग लेना चाहिए। एक विशेष पीठ में न्यायमूर्ति एएस. बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही को ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को स्थगित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। शुरुआत में, विशेष पीठ को सूचित किया गया कि जैन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी. राजू ने केंद्रीय एजेंसी की ओर से दावा किया कि जैन मुकदमे की कार्यवाही को पटरी से उतारने के लिए देरी की रणनीति अपना रहे थे और अभियोजन पक्ष से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 16 बार स्थगन लिया गया था।
राजू ने शीर्ष अदालत से उचित निर्देश पारित करने का अनुरोध किया ताकि ट्रायल कोर्ट से आगे कोई स्थगन न मांगा जाए।
हालांकि, जैन की ओर से पेश वकील ने एएसजी के तर्क का खंडन करते हुए कहा कि उनकी ओर से केवल तीन तारीखें ली गईं और अन्य अवसरों पर मामले को उनके नियंत्रण से परे ट्रायल कोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया गया था।
पीठ ने आप नेता को ''गंभीर'' रहने को कहा और कहा कि निचली अदालत केवल वास्तविक कारणों से कार्यवाही स्थगित करने का विकल्प चुन सकती है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करेगा। पिछली बार शीर्ष अदालत ने जैन को अंतरिम राहत 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
मई में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
इस साल अप्रैल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज धन शोधन मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं।
आईएएनएस

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Web Title-Supreme Court said, Satyendra Jain should participate seriously in the case, interim bail extended till October 9
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