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वैक्सीन पीएसयू के पुनरुद्धार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सरकार की नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं'

Supreme Court said on the revival of Vaccine PSU, want to know about the policies of the government - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महामारी के बीच कोविड-19 के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों(पीएसयू) के पुनरुद्धार की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना ने कहा: "हम जानना चाहते हैं कि सरकार की नीति क्या है.."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र की ओर से पेश हुए और पीठ ने उनकी दलीलों पर ध्यान दिया कि सरकार चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेगी।

मेहता ने अदालत से इस मामले में नोटिस जारी नहीं करने का अनुरोध किया, क्योंकि मामला पॉलिसी डोमेन में है और याचिका पर जवाब दाखिल किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस पेश हुए।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके बाद तीन सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं। पीठ ने कहा, "याचिका पूरी होने के बाद मामले को सूचीबद्ध करें।" अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी भी केंद्र की ओर से पेश हुईं।

याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में टीके के उत्पादन पर 2010 की जाविद चौधरी रिपोर्ट में परिकल्पना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 'पूर्ण स्वायत्तता' दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में उनका पूर्ण पुनरुद्धार और सुचारू कामकाज सुनिश्चित हो सके।

शीर्ष अदालत पूर्व आईएएस अमूल्य रत्न नंदा, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क, लो-कॉस्ट स्टैंडर्ड थेरेप्यूटिक्स और मेडिको फ्रेंड सर्कल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को टीका लगाने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता देने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को किसी भी वैक्सीन के उत्पादन से या सरकारी वैक्सीन खरीद से तब तक बाहर नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हो जाती।

याचिका में 2016 में शीर्ष अदालत के आदेश का भी हवाला दिया गया था, जहां सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए सहमत हुई थी।

--आईएएनएस

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