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सुप्रीम कोर्ट का टेलीकॉम कंपनियों को 92 हजार करोड़ चुकाने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आठ टेलीकॉम कंपनियों को उन पर बकाया 92000 करोड़ रुपए की रकम चुकाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को कंपनियों से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के विवाद से संबंधित 92000 करोड़ रुपए वसूलने की इजाजत दे दी। कंपनियों को जुर्माना और ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। अदालत ने दूरसंचार विभाग द्वारा तय एजीआर की परिभाषा को बरकरार रखा। टेलीकॉम कंपनियों की अपील खारिज कर दी।

इस मामले में अब और मुकदमेबाजी नहीं होगी। बकाया भुगतान की गणना के लिए समय अवधि तय की जाएगी। आपको बता दें कि कंपनियां टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची थीं। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि किराए, स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ और डिविडेंड जैसे नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी एजीआर में माने जाएंगे।


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Web Title-Supreme Court Rules Against Telecom Operators In Rs 92000 Crore Adjusted Revenue Dispute
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