नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को पत्रकार तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ तय किए गए यौन उत्पीडऩ के आरोप को अलग रखने की मांग की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश सुरक्षित रखा, मगर साथ ही तेजपाल से पूछा कि अगर वे दावा करते हैं कि यौन शोषण का आरोप सही नहीं है, तो उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी से माफी क्यों मांगी। वहीं तेजपाल के वकील ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप झूठा और निराधार है।
मगर पीठ ने यह जानने की कोशिश की कि तेजपाल ने महिला को माफीनामा क्यों भेजा। तेजपाल की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने होटल की लॉबी के सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वह शिकायतकर्ता ही थी, जिसे उनके बाद भागते देखा जा सकता है। यह वही है जिसने सब कुछ शुरू किया था।
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