नई दिल्ली। केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की मंजूरी देने के निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बताते जाए कि सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने वाले निर्णय के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे।
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