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पदोन्नति कोटा नीति को फिर से निर्धारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court refuses to reschedule promotion quota policy - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए एक नीति फिर से निर्धारित करने से इनकार कर दिया और जोर दिया कि एम. नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) जैसे निर्णयों में आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दों को सुलझाया गया है। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम यह बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि हम नागराज या जरनैल सिंह (मामलों) को फिर से खोलने नहीं जा रहे हैं। इसने बताया कि विचार केवल इन मामलों को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार तय करने का है।

केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के कारण 2,500 पदों पर पदोन्नति जारी रहने की पृष्ठभूमि के खिलाफ शीर्ष अदालत से और स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा।

वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से 149 अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को वापस लेने का भी आग्रह किया। यह दावा किया गया है कि ये पदोन्नति यथास्थिति बनाए रखने पर 15 अप्रैल, 2019 के आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करते हुए की गई थी। हालांकि, पीठ ने अवमानना नोटिस को वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस पर मुख्य मामले के साथ सुनवाई करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और पी. एस. पटवालिया ने नागराज फैसले में कई अस्पष्टताओं का हवाला दिया, जिसके कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पर बनाए गए दिशानिदेशरें में हस्तक्षेप किया था।

130 से अधिक याचिकाओं को लेते हुए, पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को अजीबोगरीब मुद्दों की पहचान करने और दो सप्ताह के भीतर उन पर एक नोट जमा करने का निर्देश दिया।

अदालत ने नोट किया कि वह मामलों को फिर से खोलने के लिए किसी भी तर्क की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं।

केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के मानदंडों में अस्पष्टता के कारण कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं।

विभिन्न राज्यों की ओर से 130 से अधिक याचिकाओं को पीठ के समक्ष मंगलवार को सूचीबद्ध किया गया। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि सरकारी पदों पर 2400 नियुक्तियां पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अनसुलझे मुद्दों के कारण 2017 से रुकी हुई हैं।

पीठ जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और इससे जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इस मामले में कुछ मुद्दों को पहले पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। 2018 में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एम. नगराज बनाम भारत संघ के मामले में 2006 के फैसले के संदर्भ का जवाब दिया। इसमें कहा गया है कि एससी/एसटी के पिछड़ेपन को साबित करने वाली पर्याप्तता का मात्रात्मक आंकड़ा जुटाना उन्हें पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा आंकड़े के साथ यह देखना होगा कि उनका उच्च पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही पिछड़ेपन पर विचार करने के आदेश पारित कर चुकी है और वह आगे नीति निर्धारित नहीं कर सकती है। इसमें कहा गया है, यह राज्यों के लिए है कि वे नीति को लागू करें, न कि हमारे लिए। हम संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4ए) के मुद्दे पर फैसला नहीं करने जा रहे हैं।

वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि नागराज के फैसले की व्याख्या की आवश्यकता है और तर्क दिया कि फैसले ने पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में संदेह पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1,400 पदोन्नति तदर्थ आधार पर की गई थी और यह आरक्षण के सिद्धांत को ध्यान में रखे बिना वरिष्ठता पर आधारित थी। इस फैसले को सही ठहराते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि विभागों का कामकाज प्रभावित न हो।

निजी पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और अधिवक्ता कुमार परिमल और अन्य ने अदालत से नागराज फैसले में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

शीर्ष अदालत ने अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

--आईएएनएस

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