नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए क्लैट-2018 काउंसिलिंग के पहले दौर में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) से शुक्रवार (15 जून) तक तकनीकी खराबियों के कारण खराब हुए समय की शिकायतें सुलझाने को कहा। काउंसिलिंग का पहला दौर शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
क्लैट 2018 को रद्द कर उसे दोबारा आयोजित कराने वाली याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक अवकाश पीठ ने जीआरसी से तकनीकी गलतियों के कारण खराब हुए समय से जुड़े सामान्यीकरण फॉर्मूले के आधार पर 400 शिकायतों को देखने की प्रक्रिया पूरी करने और अंकों के जरिए उसकी क्षतिपूर्ति करने को कहा।
अदालत ने जीआरसी को 15 जून तक कार्य पूरा करने को कहा है। इस समय की मांग कोच्चि की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज के वरिष्ठ वकील वी. गिरि ने की थी। विश्वविद्यालय ने प्रवेश समिति के साथ मिलकर क्लैट 2018 का आयोजन किया था।
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