नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने पंचायत चुनावों के पुनर्निर्धारण और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने की मांग वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। न्यायाधीश आर.के.अग्रवाल और न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने हालांकि असंतुष्ट उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दे दी।
भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक रहे हैं और उन्हें राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
बीडीओ ने नामांकन पत्रों को जारी करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सहायक पंचायत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को नामित किया है। पंचायत चुनाव एक, तीन और पांच मई को होने हैं।
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