सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को सीएए की संवैधानिक वैधता की विवेचना के लिए
तैयार हो गया था लेकिन उसने इसके अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए
हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के सदस्यों को भारत की
नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
कोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली 59
याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और जनवरी के दूसरे सप्ताह
में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में संसद
में नागरिकता बिल पास होने के बाद से ही पूर्वोत्तर समेत देशभर में हिंसक
प्रदर्शन हुए। इस दौरान 21 लोगों की जान गई।
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