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दिल्ली में सिर्फ 500 पटाखा दुकानों को मिल सकेगा अस्थाई लाइसेंस

Supreme Court puts cap of 500 firecracker shops for Delhi - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को इस साल दशहरा व दिवाली में राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की खुदरा ब्रिकी के लिए 500 से ज्यादा अस्थायी लाइसेंस नहीं देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ ने कहा कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश को भी एनसीआर इलाके में पडऩे वाले खुदरा दुकानों में 50 फीसदी की कमी सुनिश्चित करनी चाहिए।
दिल्ली में विस्फोटकों की बिक्री पर 5,000 टन की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली व एनसीआर में दूसरे इलाकों से पटाखों को लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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Web Title-Supreme Court puts cap of 500 firecracker shops for Delhi
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