नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को इस साल दशहरा व दिवाली में राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की खुदरा ब्रिकी के लिए 500 से ज्यादा अस्थायी लाइसेंस नहीं देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ ने कहा कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश को भी एनसीआर इलाके में पडऩे वाले खुदरा दुकानों में 50 फीसदी की कमी सुनिश्चित करनी चाहिए।
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दिल्ली में विस्फोटकों की बिक्री पर 5,000 टन की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली व एनसीआर में दूसरे इलाकों से पटाखों को लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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