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सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर की अंतरिम जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टाली

Supreme Court postpones hearing on CBIs plea against interim bail of former ICICI Bank chief Chanda Kochhar - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 12 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट को 5 जनवरी को चंदा कोचर के मामले की सुनवाई करनी थी, जिसमें अंतरिम जमानत आदेश को रद्द करने के लिए सीबीआई द्वारा दायर आवेदन भी शामिल था। सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने शीर्ष अदालत से कोचर को उच्च न्यायालय में स्थगन की मांग नहीं करने के लिए आदेश पारित करने का आग्रह किया।
एएसजी राजू ने कहा, उन्हें (उच्च न्यायालय के समक्ष) समय नहीं मांगना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 12 जनवरी को करेगा।
पिछली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंदा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा था कि वह कनेक्टिविटी के मुद्दों का सामना कर रहे हैं और शीर्ष अदालत के समक्ष तथ्‍य पेश करने के लिए खुद हाजिर होने का इरादा रखते हैं।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने फैसला किया कि वह मामले की आगे की सुनवाई 3 जनवरी, 2024 को करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका में सीबीआई ने बॉम्बे एचसी के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोचर और उनके पति दीपक कोचर को इस आधार पर न्यायिक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया गया था कि की गई गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी।
दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल 9 जनवरी को केवल दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देने का उच्च न्यायालय का आदेश अभी भी जारी है।
चंदा कोचर और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण के बदले में रिश्‍वत ली थी।
--आईएएनएस

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Web Title-Supreme Court postpones hearing on CBIs plea against interim bail of former ICICI Bank chief Chanda Kochhar
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