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ऑड-ईवन योजना पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Supreme court notice to Delhi government on Odd-Even scheme - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑड-ईवन (सम-विषम) योजना पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और केंद्र, दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली में इस साल अक्टूबर की शुरुआत से 14 नवंबर तक के प्रदूषण स्तर और पिछले साल की इसी अवधि के दौरान के आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, "हमें प्रदूषण का नवंबर तक का आंकड़ा चाहिए, और हमें पिछले साल का भी आंकड़ा चाहिए।"

दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना के खिलाफ कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया।

सरकार का दावा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में इस योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

--आईएएनएस

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Web Title-Supreme court notice to Delhi government on Odd-Even scheme
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