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कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान, यूपी सरकार को नोटिस

Supreme Court notice on Kanwar Yatra, notice to UP government - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन ने केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई की तारीख शुक्रवार को तय की है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि बुधवार को अखबार में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश ने कांवड़ यात्रा जारी रखने का फैसला किया है जबकि उत्तराखंड ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है।

पीठ ने कहा, "हम संबंधित सरकारों का रुख जानना चाहते हैं। भारत के नागरिक पूरी तरह से हैरान हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है।"

पीठ ने जोर देकर कहा कि इस तरह के फैसले तब भी लिए जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि 'हम थोड़ा भी समझौता नहीं कर सकते।'

पीठ ने कहा कि वह संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस जारी कर रही है, क्योंकि यात्रा 24 जुलाई से निकलने वाली है। पीठ ने कहा, "हम चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द जवाब दाखिल करें ताकि मामले की सुनवाई शुक्रवार को हो सके।"

--आईएएनएस

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Web Title-Supreme Court notice on Kanwar Yatra, notice to UP government
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