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महात्मा गांधी की हत्या की नहीं होगी दोबारा जांच, SC ने खारिज की याचिका

Supreme Court junks plea for fresh probe into Mahatma Gandhi assassination - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महात्मा गांधी की हत्या की नए सिरे से जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे व न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव की पीठ ने पंकज फडनिस की याचिका को खारिज कर दिया। फडनिस ने अपनी याचिका में नई सामग्री के आधार पर महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह नई सामग्री पहले मौजूद नहीं थी।

न्याय मित्र अमरिंदर शरण जिन्होंने फडनिस द्वारा पेश की गई सामग्री की जांच की थी, उन्होंने भी महात्मा गांधी की हत्या की फिर से जांच का समर्थन नहीं किया। वरिष्ठ वकील शरण को अदालत द्वारा न्याय मित्र नियुक्त किया गया था व उन्हें याचिकाकर्ता फडनिस द्वारा पेश की गई सामग्री की जांच कर राय देने को कहा गया था।

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Web Title-Supreme Court junks plea for fresh probe into Mahatma Gandhi assassination
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