नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनपीआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर की याचिका को इनकार कर दिया है।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एनपीआर पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित दायर की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
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