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सुप्रीम कोर्ट ने वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

Supreme Court issues notice to Center on petition related to Forest (Conservation) Amendment Act, 2023 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, अरविंद कुमार और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने याचिका की जांच करने पर सहमति व्यक्त की और छह सप्ताह के भीतर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय से जवाब मांगा। अधिवक्ता कौशिक चौधरी के निर्देशन में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन ने दलील दी कि विवादित संशोधन 1996 के टी.एन. गोदावर्मन मामले में शीर्ष अदालत द्वारा परिभाषित 'वन' की परिभाषा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है।
उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 'वन भूमि' में न केवल शब्दकोष के अर्थ में वन शामिल होंगे, बल्कि स्वामित्व की प्रकृति या वर्गीकरण के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र शामिल होगा।
याचिका में कहा गया है कि 2023 का संशोधन अधिनियम मनमाने ढंग से वन भूमि में कई श्रेणियों की परियोजनाओं और गतिविधियों की अनुमति देता है, जबकि उन्हें वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से छूट देता है।
इसमें कहा गया है कि संशोधन अधिनियम के प्रावधान बुनियादी सार्वजनिक हित और प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को नष्ट कर देते हैं और अनिवार्य रूप से विधायी कार्यों को गैरकानूनी रूप से सरकार को सौंप देते हैं।
याचिका में कहा गया है, "2023 का संशोधन अधिनियम भारतीय पर्यावरण कानून के कई सिद्धांतों - एहतियाती सिद्धांत, अंतर-पीढ़ीगत समानता, गैर-प्रतिगमन का सिद्धांत और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।"
--आईएएनएस

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Web Title-Supreme Court issues notice to Center on petition related to Forest (Conservation) Amendment Act, 2023
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