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सुप्रीम कोर्ट ने EMI पर ब्याज के खिलाफ याचिका पर केंद्र और RBI को नोटिस जारी किया 

Supreme Court issues notice to Center and RBI on petition against interest on EMI - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लॉकडाउन के संबंध में घोषित की गई मोहलत के दौरान लोन पर ब्याज वसूलने के खिलाफ नोटिस जारी किया.आरबीआई ने इस मोहलत को 31 अगस्त तक बढ़ाया है।

याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने आरबीआई द्वारा 31 मई तक EMI के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने के बाद ऋण पर ब्याज वसूलने को चुनौती दी है, जिसे अब 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने याचिका में इसे असंवैधानिक करार दिया गया है और कहा है लॉकडाउन के दौरान लोगों की आय पहले ही कम हो गई है और लोगों के सामने वित्तीय चुनौतियां आ रही। सर्वोच्च न्यायालय ने RBI को इस मामले पर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है

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Web Title-Supreme Court issues notice to Center and RBI on petition against interest on EMI
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