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Article 370 को चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को दिए 4 हफ्ते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और आर्टिकल 370 को रद्द करने को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शनिवार को संविधान पीठ गठित की थी।

पीठ के सदस्यों में जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। इस मामले को 28 अगस्त को एक बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला किया गया था।

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Web Title-Supreme Court grants Centre 28 days to reply to Kashmirpetitions on Article 370
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