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सुप्रीम कोर्ट ने UPSC परीक्षा निरस्त करने की याचिका खारिज की

supreme court dismisses plea on wrong questions in UPSC Exam - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में कथित गलत प्रश्नों को हटाने या ग्रेस मार्क्स देने के लिए दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव राय और जस्टिस ए.एम.खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि संबंधित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है इसलिए हम भानुमति का पिटारा नहीं करना चाहते हैं।

याचिका में कहा गया था कि इस परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे गए थे। याचिकाकर्ता ने संघ लोक सेवा आयोग से परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की थी। याचिका में कोर्ट से गलत प्रश्नों के मामले पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी। जिसको सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 28 अक्टूबर, 2017 को आयोजित सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेंगे।

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Web Title-supreme court dismisses plea on wrong questions in UPSC Exam
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