नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई से जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: 'क्षमा करें, इसे खारिज किया जाता है।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने देशमुख के खिलाफ एक एसआईटी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने देशमुख के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच पर आपत्ति जताई, जिसमें सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई निदेशक थे।
सुंदरम ने जोरदार तर्क दिया कि जायसवाल प्रासंगिक समय पर महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी और पुलिस स्थापना बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, जिसने संबंधित पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की जांच की।
पीठ में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश भी शामिल थे। उन्होंने कहा, "हम इस मामले को नहीं छूएंगे।"
सुंदरम ने कहा कि वर्तमान सीबीआई प्रमुख या तो संभवत: एक आरोपी होंगे या निश्चित रूप से गवाह होंगे। उन्होंने कहा, "मैं पक्षपात की संभावना में नहीं जा रहा हूं, एक व्यक्ति जो गवाह या आरोपी के रूप में प्रासंगिक है, वह सीधे तौर पर शामिल था।"
सुंदरम ने जोर देकर कहा कि "यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो आपका प्रभुत्व एसआईटी या मामले की जांच करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है।"
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।
सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में देशमुख और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता देशमुख गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस तबादलों और पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
--आईएएनएस
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